स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या है अंतर, जानिए यहां के प्रोफेसरों को कौन देता है सैलरी

सबसे पहले जानते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती हैं. बता दें कि स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा कानून पारित करने पर किया जाता है.
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In App
स्टेट यानी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों की देख-रेख से लेकर स्टॉफ की सैलरी तक की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होती है.

अब डीम्ड विश्वविद्यालय क्या हैं? बता दें कि डीम्ड विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी द्वारा 'डीम्ड विश्वविद्यालय' के रूप में पारित किया जाता है.
बता दें कि डीम्ड यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं यूजीसी की देखरेख में संचालित किये जाते हैं. राज्य सरकारें सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी में दखल दे सकती हैं, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के मामले में कोई भी दखल नहीं दे सकती हैं.
इतना ही नहीं यूजीसी किसी भी कालेज या यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकती है. लेकिन इसके लिए कुछ मानक बनाए गये हैं.
जानकारी के मुताबिक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए किसी भी संस्थान को सीधे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में अप्लाई करना होता है. जिसके बाद यूजीसी की ओर से गठित कमेटी इंफ्रा, पढ़ाई, शोध, शिक्षकों की संख्या और बाकी मानकों को देखती है. सब कुछ सही होने पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता है.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -