कैसे करें कंज्युमर फोरम में शिकायत? जानिए सभी जरुरी बातें
ग्राहक अपने साथ हुई परेशानी की भरपाई के लिए मुआवजे का भी दावा कर सकता है. ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना किसी स्टैंडर्ड के वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, ठगी और अन्य वस्तु संबंधी मामलों को कंज्युमर फोरम में ला सकते हैं.
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View In Appग्राहक शिकायत राशि को डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के पक्ष में पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करा सकते हैं.
हर एक ग्राहक/उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है. सबसे पहले आपको नेशनल कंज्युमर हेल्पलाइन पर जाना होगा. यहां पर आप शिकायत रजिस्टर करें पर क्लिक करने के बाद सभी जरुरी डिटेल भर कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
आपको ये भी बता देते हैं कि शिकायत करने पर कितने रुपये की फीस आपको जमा करना होगा. अगर मामला एक लाख रुपये तक का है तो 100 रुपये और अगर मामला एक लाख से पांच लाख रुपये का है तो आपको 200 रु की फीस जमा करनी होगी.
अगर आपकी शिकायत 20 लाख रुपये तक की है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्युमर फोरम में शिकायत करनी होगी. वहीं अगर आपकी शिकायत 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की है तो आपको स्टेट कंज्युमर फोरम और एक करोड़ से उपर की शिकायत के मामले में नेशनल कंज्युमर फोरम में शिकायत करनी होती है.
देश में तीन प्रकार के कंज्युमर फोरम हैं. डिस्ट्रिक्ट कंज्युमर फोरम, स्टेट कंज्युमर फोरम और नेशनल कंज्युमर फोरम. कंस्यूमर फोरम में दुकानदार, मैन्युफैक्चर्स, डीलर या फिर सर्विस प्रवाइडर के खिलाफ शिकायत की जा सकती है.
इसी तरह 10 लाख तक के लिए 400 रुपये, 20 लाख रुपये तक के लिए 500 रुपये, 50 लाख तक के लिए 2000 रुपये और एक करोड़ तक के लिए 4000 रुपये की फीस का भुगतान करना पड़ता है.
शिकायत के साथ आपको कुछ डॉक्युमेंट्स जैसे कि कैश मेमो और रसीद की कॉपी देनी होगी ताकि ये एक प्रमाण के रुप में आपके शिकायत का समर्थन करें. आपको शिकायत की तीन कॉपी जमा करानी होती है.
ग्राहकों की शिकायतों और उनकी समस्याओं का दूर करने के लिए कंज्युमर फोरम बनाया गया है. यह फोरम ग्राहकों के विवाद और शिकायत से संबंधित मामलों का निपटारा करता है.
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