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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
अकाउंट से कट गया पैसा पर आपको नहीं मिला! अब बैंक से मिलेगा मुआवजा
अगर बैंक सात दिन के अंदर आपके खाते में वो रकम जमा नहीं करता है तो उसे हर दिन 100 रुपए का जुर्माना भी आपके खाते में उस रकम के साथ जमा करना होगा.
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View In Appजब आपके एटीएम से पैसे कट जाते हैं और वो हाथ में नहीं आ पाते, तो आपको इस बात की शिकायत अपने बैंक की होम ब्रांच में करनी होगी. आपकी शिकायत मिलने पर बैंक को सात दिन के अंदर कटी हुई रकम को आपके खाते में जमा करना होगा.
अगर एटीएम से पैसे निकालते हुए वो रकम अकाउंट से कट जाती है और आपके हाथ में नहीं आ पाती है, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ने नया नियम बनाया है. रिजर्व बैंक के नए नियम के मुताबिक बैंक अगर तय समय पर एटीएम से कटे हुए पैसे वापस नहीं देते हैं तो उसे हर दिन के हिसाब से ग्राहक को 100 रुपए जुर्माना देना होगा.
बैंक को 7 दिन के अंदर ये रकम आपके अकाउंट में जमा करनी होती है. पहले बैंक के लिए रुपए जमा करने की मियाद 12 दिन हुआ करती थी, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नियम के साथ इस मियाद में भी बदलाव कर दिया है.
आप जब एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन आपके हाथ में कैश नहीं आ पाता है. ऐसे हालात से निपटने से लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया नियम बनाया है जिसे जान लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आगे की स्लाइड्स में जानें आरबीआई का ये नया नियम...!
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