ATM Card Rules: भूलकर भी किसी मृत व्यक्ति के ATM कार्ड से न निकाले पैसे! हो सकता है नुकसान
ATM Cash withdrawal Rules: नई तकनीक की बैंकिंग व्यवस्था ने लोगों के जीवन में कई बड़े बदलाव किए हैं. आजकल कैश निकालने के बैंक के चक्कर लगाने के बजाय एटीएम से जाकर कैश विड्रॉल कर लेते हैं. ऐसे में लोगों को समय की बचत होती है, लेकिन एटीएम से कैश विड्रॉल के आरबीआई ने कुछ नियम बना रखें हैं. (PC: Freepik)
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View In AppRBI के इन नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है वरना बाद में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आजकल ज्यादातर लोग अपने खाते के साथ एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड जरूर रखते हैं. जरूर पड़ने पर वह अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं.(PC: Freepik)
कई बार किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर लोग उसके ATM कार्ड के जरिए खाते से पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन यह काम गैर कानूनी है. किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार के किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं हैं कि वह मृतक के एटीएम से कैश विड्रॉल करें. ऐसा करने पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है.(PC: Freepik)
पिछले कुछ समय में कई ऐसे में मामले सामने आए हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने एटीएम से पैसे निकाल लिए. ऐसे करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई है.(PC: Freepik)
नियमों के अनुसार बैंक को व्यक्ति कि मृत्यु की सूचना दिए बिना नॉमिनी भी खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है. उसे सबसे पहले बैंक को अकाउंट होल्डर की मृत्यु की सूचना देनी होगी. इसके बाद ही वह डेथ क्लेम करके पैसे निकाल सकता है.
डेथ क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट होल्डर का मृत्यु प्रमाण पत्र और अपने आधार कार्ड के साथ जमा करना होगा. इसके बाद बैंक आपको खाते में जमा सारे पैसे देगा और खाते को बंद कर देगा.
अगर अकाउंट में किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो अकाउंट होल्डर की मृत्यु को बाद उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारी को Succession Certificate जमा करना होगा. इसके बाद ही अकाउंट के डेथ क्लेम का प्रोसेस पूरा हो पाएगा.
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