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‘केजरीवाल की जमानत… आप ऐसे कर रहे जैसे कोर्ट के पास और कोई काम नहीं’, ईडी की किस मांग पर नाराज हुआ दिल्ली HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुद्धवार (7 अगस्त, 2024) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान जज ने एक मांग पर ईडी की क्लास लगा दी.
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ईडी ने कोर्ट से बहस के लिए नजदीक की तारीख की मांग की क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किसी अन्य अदालत में व्यस्त हैं. इस पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, ‘पिछली बार भी स्थगन मांगा गया था. आप इस तरह अनुरोध नहीं कर सकते जैसे कि अदालत के पास इसके अलावा और कोई काम ही न हो’.
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जस्टिस कृष्णा ने ईडी से यह भी कहा कि आपको अपनी डायरी उसी तरह एडजस्ट करनी होगी और ये मत सोचिए कि आपको तारीख बिना सोचे-समझे मिल जाएगी. ईडी के वकील ने स्पष्ट किया कि पिछली बार तारीख की मांग जांच एजेंसी की ओर से नहीं, बल्कि AAP के वकील की ओर से की गई थी.
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जस्टिस कृष्णा बंसल ने ईडी के वकील से कहा की अगर आपकी याचिका को मंजूरी दे दी जाती है तो क्या ऐजेंसी मुख्यमंत्री केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार करेगी क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.
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हाईकोर्ट ने ईडी से यह भी सवाल किया कि इस मुद्दे पर अब क्या बचा है जबकि मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है.
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जस्टिस कृष्णा कहती हैं कि इस मामले में दर्ज की गई अर्जी इतने अच्छे से बनाई गई है कि मैं कनफ्यूज्ड हो गई. मैं समझ नहीं पाई की यह अर्जी जमानत के लिए है या गैर-कानूनी हिरासत के लिए या किसी क्षतिपूर्ति के लिए.
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इस पर ईडी के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई प्रश्न ही नहीं है और किसी ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं घोषित किया है. इस मामले को अब सुनवाई के लिए 5 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
Published at : 08 Aug 2024 12:27 PM (IST)
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