Gyanvapi Case Verdict: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी (Varanasi) में ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले पर जिला अदालत ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी.
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View In Appज्ञानवापी मामले में फैसला आने से पहले पुलिस ने लखनऊ में फ्लैग मार्च भी किया. लखनऊ के पुलिस आयुक्त एसबी शिराडकर ने बताया कि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया.
वहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाली हिंदू महिलाएं भी कोर्ट पहुंची. ज्ञानवापी मामले में फैसला आने पर सभी याचिकाकर्ता खुशी से नाचने लगे.
दरअसल, 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन के नेतृत्व में राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया. उन्होंने इसमें मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले.
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताते हुए कहा था कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है. जिला न्यायाधीश ने पिछले महीने इस मामले में आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था लेकिन, आज कड़ी सुरक्षा के बीच मामले में सुनवाई की गई.
अदालत से झटका मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है. इसके बाद श्रृंगार गौरी के पूजन की अनुमति और परिसर के स्वामित्व के मामले को लेकर सुनवाई शुरु होगी. हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन काफी सतर्क है.
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