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Mumbai Cruise Drugs Case: ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख के बेटे आर्यन खान को नहीं मिली बेल, जानें कोर्ट में क्या-क्या हुआ

तस्वीर: पीटीआई

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मुंबई की एक अदालत ने क्रूज़ ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है. उनके अलावा दो अन्य आरोपी अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी एनसीबी की हिरासत में भेजा गया है. (तस्वीर: पीटीआई)
मुंबई की एक अदालत ने क्रूज़ ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है. उनके अलावा दो अन्य आरोपी अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी एनसीबी की हिरासत में भेजा गया है. (तस्वीर: पीटीआई)
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इस मामले में आज कोर्ट में लंबी बहस चली. आर्यन खान की ओर से पेश वकील सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं, हालांकि अदालत ने आर्यन को बेल न देकर उनकी रिमांड आगे बढ़ा दी. सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे ने कहा कि आर्यन के पास टिकट नहीं था, बोर्डिंग पास नहीं था. उन्होंने कहा कि आर्यन की आयोजकों से भी कोई मुलाकात नहीं हुई. साथ ही उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है.  (तस्वीर: पीटीआई)
इस मामले में आज कोर्ट में लंबी बहस चली. आर्यन खान की ओर से पेश वकील सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं, हालांकि अदालत ने आर्यन को बेल न देकर उनकी रिमांड आगे बढ़ा दी. सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे ने कहा कि आर्यन के पास टिकट नहीं था, बोर्डिंग पास नहीं था. उन्होंने कहा कि आर्यन की आयोजकों से भी कोई मुलाकात नहीं हुई. साथ ही उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है. (तस्वीर: पीटीआई)
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सतीश माने शिंदे ने कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला, उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट के पास से 6 ग्राम ड्रग्स मिली है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने 400 ग्राम ड्रग्स मिलने के केस में भी जमानत दी है. (तस्वीर: पीटीआई)
सतीश माने शिंदे ने कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला, उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट के पास से 6 ग्राम ड्रग्स मिली है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने 400 ग्राम ड्रग्स मिलने के केस में भी जमानत दी है. (तस्वीर: पीटीआई)
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एनसीबी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से पता लगा है कि उसने ड्रग्स के लिए कैश ट्रांसजेक्शन किये हैं. उन्होंने कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से कई जानकारी मिली है, जिसकी जांच हमें करनी है. (तस्वीर: पीटीआई)
एनसीबी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से पता लगा है कि उसने ड्रग्स के लिए कैश ट्रांसजेक्शन किये हैं. उन्होंने कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से कई जानकारी मिली है, जिसकी जांच हमें करनी है. (तस्वीर: पीटीआई)
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अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान व्हाट्सएप पर ड्रग्स पैडलर के साथ ड्रग्स की बातें कोड वर्ड में किया करते थे. उन्होंने कहा कि आर्यन खान के अलावा बाक़ी के आरोपी भी रैकट के तौर पर काम कर रहे थे. इस मामले में 5 आरोपियों की जांच चल रही है. इसके अलावा 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है जिनकी जांच चल रही है. बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर का रेफ़्रेंस दिया गया, जिसमें कहा है गया है कि एनडीपीएस के सभी सेक्शन बेलेबल नहीं है. (तस्वीर: पीटीआई)
अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान व्हाट्सएप पर ड्रग्स पैडलर के साथ ड्रग्स की बातें कोड वर्ड में किया करते थे. उन्होंने कहा कि आर्यन खान के अलावा बाक़ी के आरोपी भी रैकट के तौर पर काम कर रहे थे. इस मामले में 5 आरोपियों की जांच चल रही है. इसके अलावा 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है जिनकी जांच चल रही है. बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर का रेफ़्रेंस दिया गया, जिसमें कहा है गया है कि एनडीपीएस के सभी सेक्शन बेलेबल नहीं है. (तस्वीर: पीटीआई)
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एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन खान के अलावा बाकी के आरोपी भी रैकट के तौर पर काम कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आर्यन ने विदेश में भी ड्रग्स लिया, इसलिए एनसीबी इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का पता लगाना चाहती है. इसलिए आर्यन और दूसरे आरोपियों की रिमांड मांग रहे हैं.  जिरह के दौरान अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन को क्यों इन्वाइट किया गया था? उनके साथ के लोगों के पास ड्रग्स मिले हैं. आर्यन की इनके साथ चैट मिले हैं. क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए. (तस्वीर: पीटीआई)
एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन खान के अलावा बाकी के आरोपी भी रैकट के तौर पर काम कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आर्यन ने विदेश में भी ड्रग्स लिया, इसलिए एनसीबी इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का पता लगाना चाहती है. इसलिए आर्यन और दूसरे आरोपियों की रिमांड मांग रहे हैं. जिरह के दौरान अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन को क्यों इन्वाइट किया गया था? उनके साथ के लोगों के पास ड्रग्स मिले हैं. आर्यन की इनके साथ चैट मिले हैं. क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए. (तस्वीर: पीटीआई)
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने कहा कि मामले में जांच की बहुत जरूरत है और इस पहलू पर विचार करते हुए, एनसीबी के समक्ष आरोपियों की उपस्थिति आवश्यक है. अदालत ने कहा, ‘‘तथ्य यह है कि मामले में सह-आरोपी के पास से मादक पदार्थ पाये गये थे और ये तीनों आरोपी (आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा) उनके साथ थे. जांच की आवश्यकता है और इसलिए अभियोजन और आरोपियों दोनों के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना उपयोगी है.’’ (तस्वीर: पीटीआई)
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने कहा कि मामले में जांच की बहुत जरूरत है और इस पहलू पर विचार करते हुए, एनसीबी के समक्ष आरोपियों की उपस्थिति आवश्यक है. अदालत ने कहा, ‘‘तथ्य यह है कि मामले में सह-आरोपी के पास से मादक पदार्थ पाये गये थे और ये तीनों आरोपी (आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा) उनके साथ थे. जांच की आवश्यकता है और इसलिए अभियोजन और आरोपियों दोनों के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना उपयोगी है.’’ (तस्वीर: पीटीआई)
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एनसीबी द्वारा मांगी गई हिरासत का विरोध करते हुए, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उन्होंने अच्छा आचरण दिखाया है. मानशिंदे ने कहा कि जब छापेमारी की जा रही थी, तब आर्यन खान एनसीबी अधिकारियों से दूर नहीं भागे थे और उन्हें उनकी तलाशी लेने की अनुमति दी थी. (तस्वीर: पीटीआई)
एनसीबी द्वारा मांगी गई हिरासत का विरोध करते हुए, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उन्होंने अच्छा आचरण दिखाया है. मानशिंदे ने कहा कि जब छापेमारी की जा रही थी, तब आर्यन खान एनसीबी अधिकारियों से दूर नहीं भागे थे और उन्हें उनकी तलाशी लेने की अनुमति दी थी. (तस्वीर: पीटीआई)

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