रिटायर्ड जज, गैर-मुस्लिम और महिलाएं... वक्फ की जमीन से लेकर हर फैसले में होंगे शामिल
लोकसभा में गुरुवार (8 अगस्त, 2024) को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड के कानूनों को लेकर संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें 40 बड़े बदलावों का प्रस्ताव पेश किया.
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appउन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्यों के वक्फ बोर्ड में पूर्व जज को नियुक्त किया जाएगा ताकि इससे जुड़े कार्यों में पारदर्शिता आएगी. मानवाधिकार से जुड़े काम और बड़े संस्थानों का चेयरमेन रिटायर्ड जज को बनाया गया है. वही मॉडल वक्फ बोर्ड के लिए भी लाने का प्रस्ताव दिया गया है.
नए बिल में प्रस्ताव दिया गया है कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों में एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होगा, जो किसी भी धर्म से हो सकता है. वह सांसद या विधायक हो सकता है.
इस बिल में यह प्रस्ताव दिया गया है कि केंद्रीय और राज्यों के हर वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं को नियुक्त करना आवश्यक है.
नए प्रस्ताव में कहा गया कि वक्फ की जमीनों का सर्वे जिला कलेक्टर या डिप्टी कमीश्नर करेंगे. वक्फ में जमीन वही लोग दान कर सकते हैं, जो पांच सालों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं.
विधेयक में यह भी प्रस्ताव में दिया गया कि जो लोग वक्फ में जमीन दान करना चाहते हैं उन्हें बोलकर नहीं बल्कि लिखित में घोषणा करनी होगी. साथ ही इससे जुड़ी सारी जानकारियां डीजीटली अपडेट की जाएंगी ताकि कोई और उस पर अपना हक न जता सके.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -