गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों और संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल और दूसरी इमरजेंसी आपात सेवाओं में शामिल केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी.
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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया. दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के 5,100 नये मामले सामने आये जो कि इस साल के दौरान सबसे अधिक है. साथ ही 17 और मरीजों की मौत हो गई. दिल्ली में मृतक संख्या 11 हजार 113 है.
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ये तस्वीर भी दिल्ली के कनॉट प्लेस की ही है. दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं. बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.
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दिल्ली में मंगलवार को रात 10 बजे के बाद इस साल की पहली नाइट कर्फ्यू लगाई गई. ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाई गई है. ये तस्वीर दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट पैलेस की है.
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दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के एलान के दिल्ली मेट्रो रेल कोरपोरेशन (डीएमआरसी) ने जरूरी सेवाओं के तहत कार्यरत लोगों के अलावा अन्य यात्रियों को 10 बजे से पहले ही अपनी मेट्रो यात्रा पूरी कर लेने की सलाह दी. डीएमआरसी ने से एक बयान में कहा , ‘‘ दिल्ली में आज रात से कर्फ्यू लगाये जाने के मद्देनजर मेट्रो में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक केवल उन यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं जैसा कि सरकार का आदेश है. और (जरूरी सेवाओं के) ऐसे यात्रियों का डीएमआरसी और सीआईएसएफ उनके पहचानपत्र से सत्यापन करेगी.’’