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इस राज्य ने कर ली बड़ी तैयारी! अब नहीं हो सकेगा यह काम, जानिए क्या है सरकार का इंतजाम

Rajasthan Latest News: राजस्थान में फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है. मौजूदा समय में वहां पर ऐसा कोई कानून नहीं है, जो कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता हो.

Rajasthan Latest News: राजस्थान में फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है. मौजूदा समय में वहां पर ऐसा कोई कानून नहीं है, जो कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता हो.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित राजस्थान ने धर्मांतरण को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है. वहां पर अब जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने इसके लिए पर्याप्त इंतजाम कर लिया है. आइए, जानते हैं इस बारे में:

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राजस्थान सरकार ने मंगलवार (18 जून, 2024) को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि वहां पर धर्मांतरण रोधी कानून लाया जा रहा है.
राजस्थान सरकार ने मंगलवार (18 जून, 2024) को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि वहां पर धर्मांतरण रोधी कानून लाया जा रहा है.
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शीर्ष अदालत को मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने बताया कि वह राज्य में अवैध तरीकों से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की प्रक्रिया में है.
शीर्ष अदालत को मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने बताया कि वह राज्य में अवैध तरीकों से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की प्रक्रिया में है.
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सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया,
सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया, "राजस्थान कानून लाने की प्रक्रिया में है. वह तब तक इस विषय पर कानून, दिशा-निर्देशों या इस अदालत की ओर से पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा."
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा की तरफ से हलफनामा 2022 में दाखिल जनहित याचिका पर दाखिल किया गया था.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा की तरफ से हलफनामा 2022 में दाखिल जनहित याचिका पर दाखिल किया गया था.
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वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के जरिए जनहित याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों को ‘‘धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन और डराने, धमकाने, प्रलोभन और मौद्रिक लाभ के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने' के निर्देश देने का अनुरोध किया था.
वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के जरिए जनहित याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों को ‘‘धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन और डराने, धमकाने, प्रलोभन और मौद्रिक लाभ के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने' के निर्देश देने का अनुरोध किया था.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लव जिहाद रोकने के लिए राजस्थान में नए बिल में कुछ खास विशेषताएं हो सकती हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लव जिहाद रोकने के लिए राजस्थान में नए बिल में कुछ खास विशेषताएं हो सकती हैं.
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ऐसा बताया गया कि जबदस्ती, धोखा देकर या फिर लालच देकर कराए गए धर्म परिवर्तन के लिए तीन साल की कैद और 25 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.
ऐसा बताया गया कि जबदस्ती, धोखा देकर या फिर लालच देकर कराए गए धर्म परिवर्तन के लिए तीन साल की कैद और 25 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.

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