इस राज्य ने कर ली बड़ी तैयारी! अब नहीं हो सकेगा यह काम, जानिए क्या है सरकार का इंतजाम
राजस्थान सरकार ने मंगलवार (18 जून, 2024) को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि वहां पर धर्मांतरण रोधी कानून लाया जा रहा है.
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View In Appशीर्ष अदालत को मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने बताया कि वह राज्य में अवैध तरीकों से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की प्रक्रिया में है.
सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया, राजस्थान कानून लाने की प्रक्रिया में है. वह तब तक इस विषय पर कानून, दिशा-निर्देशों या इस अदालत की ओर से पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा की तरफ से हलफनामा 2022 में दाखिल जनहित याचिका पर दाखिल किया गया था.
वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के जरिए जनहित याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों को ‘‘धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन और डराने, धमकाने, प्रलोभन और मौद्रिक लाभ के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने' के निर्देश देने का अनुरोध किया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लव जिहाद रोकने के लिए राजस्थान में नए बिल में कुछ खास विशेषताएं हो सकती हैं.
ऐसा बताया गया कि जबदस्ती, धोखा देकर या फिर लालच देकर कराए गए धर्म परिवर्तन के लिए तीन साल की कैद और 25 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.
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