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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
क्या इससे आगरा स्वच्छ हो जाएगा? शहर को हेरिटेज सिटी घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा को ‘हेरीटेज सिटी’ घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार (13 सितंबर, 2024) को खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इस तरह की घोषणा से शहर को कोई विशेष लाभ मिलेगा.
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View In Appजस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में 1984 में दायर जनहित याचिका पर अर्जी को खारिज कर दिया.
बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ‘याचिका में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया है जिससे यह पता चले कि इससे शहर को कोई विशेष लाभ मिलेगा. यह अदालत इस तरह की घोषणा की अनुमति नहीं दे सकती. याचिका खारिज की जाती है.’
सुनवाई के दौरान पीठ ने वकील से पूछा कि अगर ‘हेरिटेज सिटी’ का दर्जा मिल जाए तो इससे शहर को क्या फायदा होगा और इस तरह की घोषणा के लिए कानून के तहत क्या प्रावधान है.
वकील ने कहा कि आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका एक हजार साल पुराना इतिहास है और यहां कई ऐतिहासिक धरोहर हैं. जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है.
वकील ने कहा, ‘आगरा को विरासत शहर घोषित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और क्षेत्र का संरक्षण होगा.’
जस्टिस ओका ने कहा कि आगरा शहर को हेरिटेज सिटी घोषित करने से क्या लाभ मिलेगा? क्या इस घोषणा से आगरा स्वच्छ हो जाएगा? अगर इससे मदद नहीं मिलती है तो यह व्यर्थ की कवायद है.’
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