West Bengal News: बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने कार्रवाई पर लगाई रोक
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को एक बड़ी राहत देते हुए सोमवार को उनके खिलाफ पांच में से तीन मामलों पर रोक लगा दी. इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस से यह भी कहा कि अदालत की अनुमति के बिना अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. अदालत ने पुलिस को अधिकारी से उनकी सुविधा के अनुसार, पूछताछ करने को भी कहा. (तस्वीर: शुभेंदु अधिकारी फेसबुक)
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appन्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पुलिस और सीआईडी को निर्देश दिया कि अदालत की अनुमति के बिना अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. अदालत ने उनके अंगरक्षक सुभब्रत चक्रवर्ती की मौत की जांच की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी. चक्रवर्ती ने 2018 में कोंटाई पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी. (तस्वीर: शुभेंदु अधिकारी फेसबुक)
चक्रवर्ती की मौत ने उस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया था, जब इस साल जुलाई में उनकी पत्नी सुपर्णा चक्रवर्ती ने कोंटाई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और अपने पति की मौत की जांच की मांग की. (तस्वीर: शुभेंदु अधिकारी फेसबुक)
मामले को फिर से खोलने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति मंथा ने कहा, उन्होंने अपने पति की मौत के तीन साल बाद शिकायत क्यों दर्ज कराई? क्या वह सो रहीं थीं? और अचानक इसे हत्या का दावा क्यों कर दिया और अधिकारी का नाम लिया गया? अदालत चिंतित है, अगर यह केवल अधिकारी को परेशान करने के लिए एक गिरफ्तारी बनती है. (तस्वीर: शुभेंदु अधिकारी फेसबुक)
इस मामले के साथ ही, एकल न्यायाधीश की पीठ ने नंदीग्राम में राजनीतिक झड़प और पूर्वी मिदनापुर जिले के पंसकुरा में सोने की चेन स्नेचिंग मामले से संबंधित जांच पर भी रोक लगा दी. (तस्वीर: शुभेंदु अधिकारी फेसबुक)
हालांकि, अदालत ने एक पुलिस अधीक्षक को धमकी से संबंधित मामलों की अनुमति दी. इसके अलावा कोलकाता के मानिकतला पुलिस स्टेशन में नौकरी घोटाले का एक और मामला है. अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी को विपक्ष के नेता को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के अनुसार ही उनसे पूछताछ करनी होगी. (तस्वीर: शुभेंदु अधिकारी फेसबुक)
इस बीच, अधिकारी, जिन्हें सीआईडी ने अपने अंगरक्षक की मौत के सिलसिले में सोमवार को तलब किया था, ने जांच एजेंसी को ई-मेल के जरिए बताया कि वह अपने पूर्व निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण उपस्थित नहीं हो पाएंगे. (तस्वीर: शुभेंदु अधिकारी फेसबुक)
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, यह राज्य सरकार की योजना का हिस्सा है. वे शुभेंदु अधिकारी को बिना वजह परेशान कर रहे हैं. अदालत का फैसला इसे साबित करने के लिए काफी है. (तस्वीर: शुभेंदु अधिकारी फेसबुक)
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -