ये मुस्लिम देश लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर कर सिर्फ नौ साल करने जा रहा है, जानिए- कौन सा अरब मुल्क है
इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को और कम करके 9 साल करने का बिल पेश किया है. इससे पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है देश के लोग ही नहीं बल्कि मानव अधिकार संगठनों ने भी इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी चिंता जताई.
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View In Appवर्तमान में इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है. इराक की संसद में यह बिल पास हो जाता है तो 9 साल की आयु की लड़कियां 15 साल के आयु के लड़के से शादी कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो देश में बाल विवाह में वृद्धि की पूरी आशंका है.
इस बिल का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अगर यह संसद में पास हो जाता है तो यह महिलाओं का अधिकारों और लैंगिक समानता को खत्म कर देगा. प्रगति को भी रोक देगा.
मानव अधिकार संगठनों सामाजिक संगठनों और महिला समूह ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह युवा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर रोक लगा देगा. समूहों ने तर्क दिया है कि इन बाल विवाह के कारण बच्चों के स्कूल छोड़ने, समय से पहले गर्भधारण और घरेलू हिंसा बढ़ जाती है.
यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार इराक में 28% लड़कियों की शादी 18 साल के पहले हो जाती है. वही ह्यूमन राइट्स वॉच की रिसर्चर सारा सनबर ने कहा कि से देश और पीछे चल जाएगा.
इराक महिला नेटवर्क की अमल कबासी ने भी इसका विरोध करते हुए कहा इससे पुरुषों को बहुत छूट मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे अनगिनत लड़कियों का भविष्य और कल्याण छीना जा सकता है. उन्होंने कहा लड़कियों की जगह खेल के मैदान और स्कूल में होनी चाहिए शादी की पोशाक में नहीं.
वही इस बिल के समर्थककों ने यह दावा किया है कि इसका उद्देश्य इस्लामी कानून को लागू करना है और युवा लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है.
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