9 साल की लड़कियों से शादी कर सकेंगे इस मुस्लिम देश के पुरुष, विवाह कानून में संशोधन की तैयारी में सरकार
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इराक, देश में विवाह कानूनों में संशोधन करने को तैयार है, जिसके तहत लड़कियों की शादी के लिए उम्र घटकर सिर्फ 9 साल हो जाएगी.
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इराक में यदि यह संशोधन पारित हो जाता है तो विवाह की उम्र न केवल कम हो जाएगी बल्कि महिलाओं के लिए तलाक, बच्चों की कस्टडी और प्रॉपर्टी जैसे खास अधिकार भी प्रतिबंधित हो जाएंगे.
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इस संशोधन को कानून 188, जो साल 1959 में पेश किया गया था, के तहत लागू करने पर जोर दिया जा रहा है. पश्चिम एशिया में ये कानून सबसे प्रगतिशील कानून में से एक माना जाता था.
इराक की शिया दलों के गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि यह संशोधन इस्लामिक शरिया कानून के तहत है और इसका उद्देश्य युवा लड़कियों की सुरक्षा करना है.
खास बात यह है कि इराक की सरकार इराकी महिला समूह की ओर से लगातार किए जा रहे विरोध के बावजूद भी इस कानून को पारित करना चाहती है.
यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में पहले से ही बाल विवाह बेहद प्रचलित है और लगभग 28 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में हो जाती है.
वही ह्यूमन राइट वॉच का कहना है कि इस संशोधन से युवा लड़कियों को यौन और शारीरिक हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा और उन्हें शिक्षा और रोजगार तक पहुंच से वंचित कर देगा
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