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आज से रिटायर हो रहे लोगों को 20 लाख तक ग्रैच्युटी, महिलाओं को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव

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आधिकारिक बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ग्रैच्युटी भुगतान (संशोधन) बिल 29 मार्च, 2018 से लागू हो गया है.
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हालांकि कुछ श्रमिक संगठनों ने संशोधन कानून लागू होने की तारीख को लेकर विरोध जताया और कहा है कि इस गैच्युटी को 1 जनवरी, 2016 से लागू करना चाहिए था.
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निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे वो कर्मचारी जो 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं उन्हें 20 लाख रुपए तक की ग्रैच्युटी मिलने वाली है.
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इस संशोधित कानून में सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह रिटायरमेंट लाभ की सीमा कार्यकारी आदेश के जरिए तय कर सकती है.
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सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कर मुक्त ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है.
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लोकसभा ने इसे 15 मार्च और राज्यसभा ने 22 मार्च को पारित किया था.
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वहीं इन क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं भी अब 26 सप्ताह के मैटरनिटी लीव की हकदार होंगी. ये दोनों ही बातें ग्रैच्युटी भुगतान संशोधन अधिनियम 2018 के अंदर आती हैं जिसे शनिवार से लागू किया जाना है.
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इसे शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया गया था. आपको बता दें कि अब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
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नयन कुमार झाराजनीतिक विश्लेषक
Opinion