CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी चुनौती, दिल्ली HC ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह विचारणीय नहीं है. (फाइल फोटो)
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दिल्ली HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि इस अदालत की राय है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है.(फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल न्यायिक आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में हैं और वह मौजूदा याचिका में विषय नहीं हैं.(फाइल फोटो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का नाम बताने में विफल रही है, हालांकि उनकी राजनीतिक स्थिति या पद के संदर्भ के कारण इसमें पहचान स्पष्ट है.(फाइल फोटो)
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार को लेकर याचिका पर यह आदेश एक मई को जारी किया गया था, लेकिन विस्तृत फैसला शुक्रवार (3 मई) को उपलब्ध हुआ.(फाइल फोटो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई आधार नहीं है और यह प्रचार पाने की मंशा से दायर की गई लगती है.(फाइल फोटो)
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता विधि छात्र अमरजीत गुप्ता को गिरफ्तार व्यक्ति के पक्ष में राहत की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है. उसने यह भी कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पास अदालत का रुख करने और उचित कार्यवाही के लिए अनुरोध करने के साधन हैं.(फाइल फोटो)
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