Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में घटा वायु प्रदूषण, हटाई गईं ग्रैप-3 की पाबंदियां, अब सड़क पर चल सकेंगी ये गाड़ियां
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बीच केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को गैर-जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया.
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View In Appवायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पाया कि दोपहर दो बजे एक्यूआई 316 था और इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जो चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चरण-3 के कार्यों को लागू करने की सीमा से काफी नीचे है.
क्षेत्र के लिए वायु प्रदूषण कम करने की रणनीति बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय ने कहा, निवारक उपाय लागू हैं और पूर्वानुमान में और सुधार का संकेत दिया गया है.
वायु गुणवत्ता को हालाँकि ‘गंभीर’ श्रेणी में जाने से रोकने के लिए चरण-1 से चरण-2 के तहत कार्रवाई प्रभावी रहेंगी. वायु गुणवत्ता के ‘गंभीर प्लस’ स्तर तक गिर जाने के बाद रविवार को चरण-3 प्रतिबंध सक्रिय किए गए थे.
प्रतिबंधों में गैर-आवश्यक निर्माण कार्य और क्षेत्र में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध शामिल है.
राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा से संबंधित निर्माण कार्य, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण, पाइपलाइन, स्वच्छता और जल आपूर्ति को प्रतिबंध से छूट दी गई थी.
जीआरएपी केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना है जो सर्दियों के मौसम के दौरान क्षेत्र में लागू की जाती है. इसमें कार्यों को वायु गुणवत्ता के आधार पर चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है.
चरण 1 - 'खराब' (वायु गुणवत्ता सूचकांक 201-300), चरण 2 - 'बहुत खराब' (एक्यूआई 301-400), चरण 3 - 'गंभीर' (एक्यूआई 401-450); और चरण 4 - 'गंभीर प्लस' (जब एक्यूआई 450 से अधिक हो).
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