Delhi Unauthorized Colony: दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग नहीं होंगे बेघर, संसद से पास हुआ ये खास बिल
दिल्ली में अनाधिकृत और अवैध तरीकों से बनाई गई अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब बेघर नहीं होना पड़ेगा. इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल लाया गया है.इसे दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है.
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View In Appदिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा संशोधन बिल 2023 के पास होने के बाद दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में सीलिंग या मकान ढहाने की कार्रवाई से राहत मिली है.
सरकार पुनर्वास योजना पर उपयुक्त तरीके से नीति बना सके. इसलिए ये बिल लाया गया है. बिल में सीलिंग या ध्वस्तीकरण से 3 साल तक की अवधि के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है.
बिल के तहत संरक्षण की अवधि 1 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का प्रावधान है. इससे बिल से दिल्ली में ढाई करोड़ की आबादी में से करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक का लाभ मिलेगा.
आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में बिल पर हुई चर्चा का जवाब दिया.उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत लैंड पुलिंग से 70 लाख और लोग भी लाभान्वित होंगे.
हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र की 'जहां झुग्गी वहीं मकान' योजना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में बड़े स्तर पर पुनर्विकास कार्य कर रही है, ताकि जिन झुग्गीवासियों को अब तक यह लाभ नहीं मिला, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके.
बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अनियमित या अवैध कॉलोनियों एवं निर्माणों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जम कर आड़े हाथों लिया.
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