Dry Day: 'ड्राई डे' को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कब-कब नहीं खरीद पाएंगे शराब
Delhi Liquor Shops Rule: दिल्ली सरकार ने अब नई आबकारी नीति के तहत ड्राई डे की संख्या 21 दिन से घटाकर सिर्फ तीन दिन कर दी है. ड्राई डे का मतलब होता है कि इस दिन शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहती है और दुकाने बंद रहती है, ये दिन अक्सर महापुरुषों की जयंती और धार्मिक त्योहारों के दिन ही रखा जाता है.
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View In Appबता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के अनुसार रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2022, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के तीन दिनों को ही ड्राई डे के रूप में माना जाएगा.
इन तीन दिनों में शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा. हालांकि सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक ड्राई डे के इन 3 दिनों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध L-15 लाइसेंस वाले होटलों में लागू नहीं होगा.
आदेश में आबकारी विभाग की ओर से बताया गया है कि इन तीन दिनों के अलावा दिल्ली सरकार साल में कभी भी किसी दिन समय समय पर ड्राई डे घोषित कर सकती है, आदेश में कहा गया है कि एक्साइज नियम साल 2010 के नियम 52 में किए गए प्रावधान को लेकर यह आदेश जारी किया गया है,
इस आदेश के अंतर्गत साल 2022 में ड्राई डे 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा, यानी कि इन तीन दिनों शराब की बिक्री और शराब के सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा.
आदेश में कहा गया है कि आबकारी विभाग की ओर से जारी किए गए लाइसेंसधारी और सभी वेंडर साल 2022 के इस ड्राई डे नियम का पालन करेंगे.
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