देश से बाहर नहीं जा सकेंगे सत्येंद्र जैन, इन शर्तों के साथ कोर्ट ने दी जमानत
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कुछ शर्तों के साथ शुक्रवार (18 अक्टूबर) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी. (फाइल फोटो)
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View In Appमनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि वो मामले में गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे.(फाइल फोटो)
इसके साथ ही कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देते हुए कहा कि वो मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे. (फाइल फोटो)
कोर्ट ने कहा कि वो भारत से बाहर यात्रा भी नहीं कर सकेंगे. (फाइल फोटो)
कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें बेल दे दी. (फाइल फोटो)
सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. (फाइल फोटो)
उन्हें 2 साल 4 महीने यानी 872 दिन जेल में रहना पड़ा. जब कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया तो उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थीं. जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, उनकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल आए. (फाइल फोटो)
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