MP Corona Guidelines: मध्य प्रदेश में शादी और अंतिम संस्कार के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, जानें अभी
MP Corona Guidelines: मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और फैसला लिया कि प्रदेश में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या 250 और 50 की जाएगी. इसके साथ ही कई और चीजों के लिए नई निर्देश लागू किए गए है. पढ़िए ये रिपोर्ट....
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View In Appबता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में प्रदेश में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा के दौरान ये फैसले लिए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बड़े मेलों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए और स्कूलों में पहले की तरह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कक्षाएं जारी रखी जाऐंगी.
बैठक के बाद चौहान ने एक बयान में कहा, ‘‘अब सावधानी बरतने की जरूरत है. ऐसे में बड़े मेले नहीं होंगे. विवाह समारोह में भी 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित होगी.''
आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू पहले से ही लागू है.
चौहान ने अधिकारियों को प्रदेश में हर दिन कम से 60 हजार नमूनों की कोविड जांच करने, गृह पृथकवास में रहने वाले रोगियों की निगरानी करने और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पाए जाने वाले लोगों पर सख्ती करने का निर्देश भी दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ अन्य राज्यों में रात के कर्फ्यू के साथ-साथ कई प्रतिबंध हैं. मध्य प्रदेश में कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है, लेकिन विभिन्न समारोह में उपस्थिति को सीमित करने का निर्णय लिया गया है.’’ उन्होंने कहा, हमें भी सावधान रहने और एहतियाती उपायों पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा मामले पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कोविड देखभाल केंद्रों में एक लाख से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री की बैठक के बाद, राज्य के गृह विभाग ने विवाह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की सीमित संख्या, मास्क, शारीरिक दूरी और कोरोना वायरस संक्रमण के अन्य दिशा निर्देशों के संबंध में आदेश जारी किए.
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