Truck Driver Strike: गुरुग्राम में भी ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन, कहा- 'हिट एंड रन कानून का दुरुपयोग भी होगा'
ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल करके सरकार के इस कानून का विरोध करते हुए वापस लेने की मांग की.
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View In Appगुरुग्राम में तीन लाख से अधिक व्यावसायिक वाहनों के ड्राइवर्स ने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग भी होगा.
केंद्र सरकार की तरफ से हिट एंड रन के नए कानून में यह कहा गया है कि यदि कोई भी चालक किसी भी व्यक्ति को टक्कर मारकर वहां से वाहन लेकर या छोडक़र फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी. उसमें 10 साल की सजा और सात लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा.
ट्रांसपोर्टर ने इस कानून को उनके व्यवसाय के विरोध में बताया. व्यावसायिक वाहनों के ड्राइवर्स ने कहा कि ज्यादातर हादसों में वाहन चालक की कोई गलती नहीं होती.
नए कानून में कोई अपील-दलील नहीं सुनी जाएगी. सीधे कार्रवाई होगी. इसलिए यह कानून देशहित में नहीं है.
इसलिए यह कानून वापस लिया जाए. कानून वापसी को लेकर ही सभी व्यावसायिक वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर ही रहेंगे. दूसरी तरफ इस हड़ताल के कारण बहुत से ट्रांसपोर्ट के काम भी प्रभावित हो गए.
तेल पंप पर तेल की कमी और घरेलू व अन्य सामान पर इस हड़ताल का असर पड़ेगा. (राजेश यादव की रिपोर्ट)
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