IN Pics: इरफान सोलंकी आगजनी मामले में दोषी करार, सपा विधायक के समर्थकों का कोर्ट परिसर में हंगामा
महाराजगंज जेल में बंद कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी मामले में दोषी करार दिए गए हैं.
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View In Appसपा विधायक के साथ 4 लोग भी इस मामले में दोषी करार दिए गए. कोर्ट ने इरफान सहित 4 आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट 7 जून को अंतिम फैसला सुनाएगा.
कानपुर स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 323, 504, 506 के तहत आरोपियों को दोषी पाया है.
वहीं सपा विधायक को दोषी करार दिए जाने पर कोर्ट में बवाल मचा है और सपा विधायक के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया.
इस मुकदमे में आरोपी शौकत पहलवान के परिजनों ने कोर्ट में बवाल किया और उन्होंने चीख-चीख कर कहा कि इंसाफ नहीं हुआ है.
आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटा वाला, शौकत पहलवान, शरीफ इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं.
वहीं दोषी करार दिए जाने के बाद ही कोर्ट परिसर में ही आरोपी शौकत पहलवान के परिजन ने हंगामा काट दिया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए. परिजन चिल्लाते दिखाया दिए की उनके साथ इस सरकार में इंसाफ नहीं हुआ है.
वहीं आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाबत सरकारी अधिवक्ता भास्कर मिश्र आने बताया की आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई और अन्य 3 आरोपियों को दोषी पाया गया है और इनपर दोष सिद्ध हो गया है
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