Cyber Fraud होने पर यहां करें शिकायत! फटाफट मिल जाएंगे पूरे पैसे वापस, जानें पूरा प्रोसेस
Cyber Fraud होने पर तुरंत करें यह काम करना चाहिए. सबसे पहले 1930 शिकायत हेल्पलाइन पर कॉल करें. अगर आपके बैंक खाते से पैसे धोखे से निकाल लिए गए हैं या कोई अनधिकृत लेनदेन हुआ है, तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें. यह नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, जो 24x7 सेवा देती है.
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View In Appजिस बैंक या ई-वॉलेट से लेन-देन हुआ है, वहां तुरंत संपर्क करें. ट्रांजेक्शन ब्लॉक करवाने और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने का यह पहला कदम है.
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर जाकर शिकायत दर्ज करें. इसमें आपको धोखाधड़ी की पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कि घटना का समय, ट्रांजेक्शन आईडी, और अन्य संबंधित दस्तावेज. अपनी शिकायत के समर्थन में स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं.
अगर आप समय पर शिकायत दर्ज कराते हैं, तो बैंक और संबंधित संस्थाएं ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने और फंड ब्लॉक करने में सक्षम होती हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर ग्राहक की गलती नहीं है और शिकायत 24 घंटे के भीतर दर्ज होती है, तो पैसे वापस मिलने की संभावना अधिक रहती है.
साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें. किसी को अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड न बताएं. संदिग्ध कॉल्स और ईमेल से सतर्क रहें.
साइबर फ्रॉड की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है. सही समय पर शिकायत दर्ज कर आप न केवल अपने पैसे वापस पा सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी सतर्क कर सकते हैं.
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