नया घर या फ्लैट खरीदने वालों के लिए बज रही है खतरे की घंटी, नहीं भरा ये टैक्स तो जब्त हो जाएगी संपत्ति
यह टैक्स संबंधित निकाय में टैक्स जमा करना होता है, जो मालिक को छह महीने या सालाना आधार पर देना पड़ता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई हो सकती है.
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View In Appजिन लोगों के द्वारा टैक्स नहीं चुकाया जाता है, उनको जुर्माने के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं कि कितने दिन के अंदर इसे जमा करना होता है.
प्रॉपर्टी टैक्स में सीवरेज टैक्स, जनरल टैक्स, एजुकेशन सेस, स्ट्रीट टैक्स और बेटरमेंट चार्जेज शामिल होते हैं. यह टैक्स छह-छह महीने में दो बार देना पड़ता है.
अगर आप यह टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो आपको पेनाल्टी या ब्याज देना पड़ सकता है. इसके बाद कमीशनर द्वारा वारंट जारी किया जा सकता है.
अगर 21 दिन के भीतर टैक्स नहीं जमा किया जाता है, तो संपत्ति कुर्क हो सकती है. इसके साथ ही आप डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं और आपकी संपत्ति नहीं बेची जा सकती.
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