शराब ही नहीं कार में सिगरेट पीने पर भी होता है चालान, जान लीजिए जुर्माने की रकम

कार चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपका चालान हो जाएगा. कार गलत दिशा में चलाई तो आपका चालान हो जाएगा. कार के अंदर शराब पी या शराब पीकर कार चलाई तो भी आपका चालान हो जाएगा.
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मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार चलाने को लेकर इस तरह के कई नियम तय किए गए हैं. जो सभी कार चालकों को मानने होते हैं. आपको बता दें कार में सिर्फ शराब पीने पर ही जुर्माना नहीं लगाया जाता. बल्कि सिगरेट पीने पर भी जुर्माना होता है.

अगर आप कार में सिगरेट पीते हैं. तो आपको यह मंहगा पड़ सकता है. बता दें मोटर व्हीकल एक्ट की धारा DMVR 86.1(5)/177 के तहत कार के अंदर सिगरेट पीने पर आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
अगर आपने दोबारा से यही गलती दोहराई तो फिर जुर्माने की रकम 500 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये तक पहुंच सकती है. इसके अलावा अगर फिर से यही गलती दोहराई तो जुर्माने की रकम में और बढ़ोतरी हो सकती है.
अगर आप सीएनजी कार चलाते हैं. तो फिर आपके लिए कार में सिगरेट पीना मौत को बुलवा देना हो सकता है. क्योंकि अगर सीएनजी कार में गैस लीक होती है, और उस वक्त आप गाड़ी में बैठकर सिगरेट पी रहे हैं. तो ब्लास्ट हो सकता है.
जुर्माने के अलाव भी सिगरेट पीने के कई नुकसान हैं. इससे कैंसर हो सकता है. सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए ही नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ना ही कार में और ना ही किसी और जगह.
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