Shopping Fraud: कपड़ों की शॉपिंग करने के दौरान आपके साथ भी हो सकता है ये फ्रॉड, जरूर पता होनी चाहिए ये बात
ज्यादातर लोग इसी तरह से शॉपिंग करके आ जाता हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्होंने जो सामान लिया है उस पर जीएसटी ज्यादा वसूला गया है.
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View In Appकई जगह कपड़ों की शॉपिंग के बाद दुकानदार पूरे बिल में 12 परसेंट की जीएसटी लगा देता है. यानी आपने जितने भी कपड़े लिए उन सभी पर ये टैक्स वसूला जाता है.
यानी अगर आपने 800 रुपये की एक शर्ट और 1500 की दूसरी शर्ट खरीदी है तो आपके बिल में 2300 रुपये पर 12 परसेंट जीएसटी लगा दिया जाता है.
नियमों के मुताबिक एक हजार रुपये से कम वाले कपड़ों पर सिर्फ पांच परसेंट जीएसटी ही लगता है. ऐसे में आप हर कपड़े पर ज्यादा जीएसटी दे देते हैं.
आपने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा. क्योंकि लोग बिल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इसी का फायदा दुकान या मॉल में स्टोर वाला उठा लेता है.
अब जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो याद रखें कि एक हजार के नीचे वाले किसी भी कपड़े पर आपको 5 परसेंट जीएसटी देना है, इससे ऊपर 12 परसेंट जीएसटी लगता है.
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