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गुस्से में आकर ट्रेन में तोड़फोड़ की तो कुंभ की जगह जेल जा सकते हैं आप, जान लीजिए कानून
Laws For Damaging Railway Property: महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले और प्रयागराज से आने वाले श्रद्धालुओं ने ट्रेनों में तोड़फोड़ की है. बता दें ऐसा करना पहुंचा सकता है जेल.

भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था है भारत में ट्रेन के जरिए रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री सफर करते हैं. जब किसी को दूरी का सफर तय करना होता है तो अक्सर ज्यादा लोगों की पहली पसंद ट्रेन नहीं होती है.
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ट्रेन का सफर काफी सुविधा युक्त और सहूलियत भरा होता है. ट्रेन में आपको बहुत सारी फैसेलिटीज भी मिल जाती हैं. लेकिन ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं. और इन नियमों का पालन सभी यात्रियों को करना होता है.
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भारत में इन दिनों महाकुंभ की धूम है. सभी लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान करने जाना चाह रहे हैं. करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश के अलग-अलग कोनों से प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रहे हैं. इनके लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन भी चला रहा है.
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लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफी बुरी खबरें भी सामने आई हैं. प्रयागराज जाने वाले और प्रयागराज से आने वाले श्रद्धालुओं ने ट्रेनों में तोड़फोड़ की है जबरन घुसने की कोशिश की है. और ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों पर परेशान भी किया है.
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आपको बता दें अगर आप गुस्से में आकर या किसी कारण भी ट्रेन में तोड़फोड़ करते हैं. तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा करना कानून अपराध होता है. ऐसा करने पर आप प्रयागराज की जगह जेल पहुंच सकते हैं.
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अगर कोई भी ट्रेन में सफर के दौरान किसी भी तरह की तोड़फोड़ करता है. तो फिर रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत ट्रेन में तोड़फोड़ करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सकती है.
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इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऐसे यात्रियों को पकड़कर तात्कालिक प्रभाव से ट्रेन से उतार सकती है. और उन्हें आरपीएप थाने में बंद कर सकती है. इसके बाद उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर के कैसे चलाया जा सकता है.
Published at : 16 Feb 2025 07:18 AM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion