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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
बच्चों को प्लेन में माता-पिता के साथ ही मिलेगी सीट, नियम में किया गया बदलाव
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने भारतीय एयरलाइंस को आदेश दिया है कि 12 साल तक के बच्चों को उनके माता या पिता में से एक के साथ सीट देना अनिवार्य है.
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View In Appइसके लिए बच्चों को समान पीएनआर पर ही ट्रैवल करने के लिए टिकट अलॉट किया जाना चाहिए.सके साथ ही इस व्यवस्था का एयरलाइन कंपनियों को रिकॉर्ड भी संभालकर रखना होगा
डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा है कि एयरलाइन को ये सुनिश्चित करना होगा कि 12 साल तक के बच्चों को उसके अभिभावकों में से किसी एक यानी माता-पिता के साथ ही सीट अलॉट करनी होगी. इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा
दरअसल लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि हवाई यात्री खासकर वो जो समूहों में यात्रा कर रहे हैं उनमें बच्चों को अलग बिठाया जा रहा है. ऐसा तब हो रहा है अगर यात्री सीट के लिए एक्स्ट्रा भुगतान करने में इंकार करते हैं
हाल ही में एक मामला सामने आया था जहां एक बच्चे को पूरा हवाई सफर उसके माता-पिता से अलग बैठकर तय करना पड़ा.
साल 2024 का एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (ATC)-01 के तहत निकाले गए इस आदेश में कहा गया है कि 12 साल तक के बच्चों को उनके माता या पिता में से किसी एक के साथ ही सीट अलॉट की जाए
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