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एक्सपायर होने के कितने दिन बाद तक वैलिड रहता है ड्राइविंग लाइसेंस? आपको पता नहीं होगा यह नियम
अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट निकलने के एक साल तक रिन्यू के लिए आवेदन नहीं करता है तो ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल मान लिया जाता है.

ड्राइविंग लाइसेंस
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भारत में ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 40 साल के लिए ही जारी किए जाते हैं. इनकी वैलिडिटी खत्म होने के बाद आपको रिन्यू के लिए आवेदन करना होता है. ऐसा न करने पर आपका लाइसेंस परमानेंट कैंसिल भी हो सकता है.
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हालांकि, ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट निकलने के बाद भी इसे रिन्यू कराने के लिए समय दिया जाता है. आपको एक्सपायरी डेट निकलने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है.
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डीएल एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर रिन्यू कराने पर आपसे को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है. तय समय के अंदर रिन्यू कराने पर 400 रुपये फीस ली जाती है.
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अगर आप 30 दिन तक रिन्यू के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस भरनी होती है. ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट निकलने के लिए एक महीने बाद रिन्यू कराने पर 1500 रुपये देने होंगे.
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मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट निकलने के एक साल तक रिन्यू के लिए आवेदन नहीं करता है तो ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल मान लिया जाता है.
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एक बार ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अगर आप दोबारा इसे बनवाते हैं तो आपको फिर से पूरा प्रॉसेस करना होगा, जिसके बाद ही आपको डीएल मिलेगा.
Published at : 17 Mar 2025 04:43 PM (IST)
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