Election 2024: किसी दूसरे ने डाल दिया है आपके नाम का वोट तो तुरंत करें ये काम, मतदान का मिलेगा मौका
चुनाव आयोग की तरफ से कुछ दिनों पहले ही चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया था, जिसमें बताया गया कि चुनाव कुल 7 चरणों में होगा.
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View In Appचुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे.
अब आम लोगों के मन में चुनाव से जुड़े कई सवाल भी होते हैं, जिनका जवाब जानना उनके लिए जरूरी होता है.
एक सवाल ये भी है कि अगर कोई आपके नाम से फर्जी वोट डाल दे तो क्या आप इसके बाद भी वोटिंग कर सकते हैं?
भारतीय चुनाव आचरण अधिनियम 1961 में इसके लिए प्रावधान है. ऐसा होने पर आप पीठासीन अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं.
आपके पास अपना वोटर आईडी कार्ड और वोटिंग पर्ची होनी चाहिए. चुनाव अधिकारी आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं, जिसके बाद आप पर्ची से वोट डाल सकते हैं. इसे टेंडर वोटिंग कहा जाता है.
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