EPFO New Rules: ईपीएफओ ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, नॉमिनी को पैसा मिलने में हुई आसानी
पहले ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु होने के बाद उनके नॉमिनीज को क्लेम के पैसे मिलने में आधार की डिटेल्स जोड़ने को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.
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View In Appईपीएफओ द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक किसी ईपीएफ सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है. उसका आधार कार्ड उसके खाते से जुड़ा नहीं है. या फिर उसकी जानकारी पीएफ खाते से मैच नहीं करती है. बावजूद इसके भी पीएफ खाताधारक के पैसे उसके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे.
ईपीएफओ के नए रूल के बाद अब डेथ क्लेम बेहद सरल हो गया है. पहले ईपीएफ सदस्य की मृत्यु के बाद डेथ क्लेम के पैसों के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है.
ईपीएफओ ने नियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मौत के बाद किसी के आधार कार्ड की जानकारी में कोई बदलाव नही किया जा सकता.
इसी वजह से खाताधारक के नॉमिनी को फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर ही पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा.
लेकिन नियमों के मुताबिक इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की परमिशन जरूरी होगी. उसकी मुहर लगने के बाद ही फाइनल डेथ क्लेम सेटल होगा.
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