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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
नई कार खरीदने वालों को कितने दिन में फास्टैग को कराना होगा अपडेट? जानें नया नियम
भारत में अगर कोई भी एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रेवल करता है. तो उसे टोल टैक्स चुकाना होता है. पहले टोल सिस्टम मैनुअल था. अब फास्टैग से कटता है.
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View In Appनेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा अब पूरे भारत में फास्ट टैग सभी चार पहिया वाहनों पर अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है.
तो अब फास्टैग की सुविधाओं को लेकर केवाईसी रूल में बदलाव हुआ है. और यह नए नियम 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे.
इसमें नई गाड़ियां खरीदने वालों के लिए भी फास्टैग अपडेट नियम तय किया गया है. अब अगर कोई भी नई गाड़ी खरीदता है. तो उसे 90 दिनों के भीतर फास्टैग पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट कराना होगा.
फास्टैग की केवाईसी के लिए आपके पास गाड़ी के सभी डाक्यूमेंट्स होने जरूरी है. इसके साथ ही गाड़ी जिसके नाम है उसकी आईडी भी होनी जरूरी है.
जब आप अपडेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं. तो आपको गाड़ी के आगे और पीछे दोनों की क्लियर फोटो भी सबमिट करनी होती है. बता दें इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 है.
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