Government Scheme: सरकार इन परिवारों को देती है 30 हजार रुपये की सहायता, जानिए स्कीम की पूरी डिटेल
सरकार की इस योजना का नाम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है. इस योजना के तहत परिवार को तीस हजार की आर्थिक सहायता की जाती है.
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View In Appअगर परिवार में एक ही कमाने वाला व्यक्ति है और किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती है तो यह योजना उस परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के तौर पर देती है.
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत यूपी के नागरिक को ही शामिल किया जाता है. मुखिया, जिसकी मौत हो चुकी है उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.
परिवारिक आय 46 हजार सालाना और शहरी क्षेत्र के लिए परिवारिक आय 56 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर इन सभी शर्तों के तहत आते हैं तो इस योजना का लाभ मिलेगा.
इस योजना के तहत दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया का गुजर जाने का प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि की जरूरत पड़ती है.
आवेदन करने के लिए nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा. वहां इस योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं. जांच के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा.
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