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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Health Insurance: अब एक घंटे में कैसे मिलेगी कैशलेस इलाज की परमिशन, जानें हेल्थ इंश्योरेंस में क्या हुए हैं बदलाव
यही वजह है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज और क्लेम सेटेलमेंट को लेकर बहस जरूर होती है.
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View In Appअब बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) की तरफ से इसे लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. जिसमें अब इंश्योरेंस कंपनी को एक घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की परमिशन देनी होगी.
नए नियम के मुताबिक अब अस्पताल से डिस्चार्ज होने की सूरत में तीन घंटे के भीतर क्लेम सेटेलमेंट करना होगा.
अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटेलमेंट में देरी करती है तो हॉस्पिटल में लगने वाला एक्स्ट्रा चार्ज भी कंपनी को ही देना होगा.
किसी इंश्योरेंस धारक की अगर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है तो कंपनी को तुरंत सारा क्लेम निपटाना होगा और बॉडी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकालना होगा.
IRDAI की तरफ से इंश्योरेंस कंपनियों को कहा गया है कि वो 31 जुलाई तक ये काम पूरा कर लें, साथ ही अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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