MRP से ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा सामान तो कैसे करें शिकायत? ये रही प्रक्रिया
केंद्रीय मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार अगर कोई खुदरा व्यवसायी ग्राहकों से कूलिंग, परिवहन जैसी चीजों का बहाना बनाकर किसी भी सामान के लिए एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलता है तो वह कानूनन जुर्म है. यही नहीं, ऐसे व्यवसायियों पर दो हजार रुपये जुर्माना का भी प्रावधान है.
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View In Appदरअसल, जब भी किसी वस्तु की एमआरपी तय की जाती है तब उस वस्तु को बनाने की लागत के साथ साथ उसके भंडारण, परिवहन आदि पर होने वाले खर्च का भी आंकलन किया जाता है और तब जाकर उस सामान का अधिकतम खुदरा मूल्य तय होता है.
इसलिये किसी भी खुदरा व्यापारी का ज्यादा पैसे मांगना गलत है. यदि आप उसका साथ दे रहे हैं तो यह भी गलत है. आप सीधा उसकी शिकायत कीजिए.
अगर आपसे कोई खुदरा व्यपारी या दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसे की मांग करता है तो आप फौरन राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें.
आप चाहें तो नेशनल कंस्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं.
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