ट्रेन में करने वाले हैं सफर तो पता होने चाहिए ये नियम, बच जाएंगे नुकसान होने से
भारतीय रेलवे में सफर करने के लिए रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. जो ट्रेन में सफर करने वाले सभी मुसाफिरों को मानने होते हैं. तो इसके साथ ही रेलवे के कुछ नियम यात्रियों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं.
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appअगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपकी ट्रेन 3 घंटे या फिर उससे ज्यादा की देरी से आ रही है तो ऐसी स्थिति में आप रिफंड के लिए हकदार हो जाते हैं. इसके लिए आपको आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल करना होता है.
अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं. तो रेलवे की ओर से आपको रात के समय परेशान न करने के लिए भी नियम बनाया गया है. रेलवे के नियमों के मुताबिक रात 10 बजे के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक ट्रेन में टीटीई आप की टिकट चेक नहीं कर सकता.
अगर आप भारतीय रेलवे के किसी स्टेशन के प्लेटफार्म से कोई चीज खरीद रहे हैं. तो ऐसे में आपको एमआरपी से ज्यादा शुल्क नहीं चुकाना चाहिए. अगर दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे मांगे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.
इसके अलावा रात 10 बजे के बाद ट्रेन में कोई तेज आवाज में म्यूजिक भी नहीं बजा सकता. अगर आपके आसपास का कोई यात्री ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत कोच अटेंडेंट से कर सकते हैं. या फिर आप टीटीई को इस बारे में जानकारी दे सकते है.
अगर आपको ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई खतरा महसूस होता है. तो आप भारतीय रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. तो इसके साथ ही आप रेल मदद ऐप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -