किराये पर घर देने से पहले कितनी सिक्योरिटी मनी ले सकता है मकान मालिक?
बड़े शहरों में किराये के घर ढूंढना ही बड़ी ही मुश्किल का काम होता है. अगर कोई अच्छा सा घर मिल भी जाए तो वहां पर आप बहुत पैसे चुकाने पड़ जाते हैं.
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View In Appजब भी कोई किराए पर घर लेता है. तो उसे सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी पड़ती है. लेकिन आपको पता है कि एक मकान मालिक किरायेदार से मकान किराये पर देते वक्त कितनी सिक्योरिटी मनी में ले सकता है.
तो आपको बता दें कि किरायेदारी कानून के अनुसार मकान मालिक किराएदार से 2 महीने के किराए के बराबर ही सिक्योरिटी मनी ले सकता है. इससे ज्यादा सिक्योरिटी मनी नहीं ले सकता.
जब मकान किराए पर दिया जाता है तो मकान मालिक और किराएदार के बीच एक समझौता होता है. जिससे रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है.
रेंट एग्रीमेंट में कुछ बातें लिखी होती हैं जो मकान मालिक और किराएदार दोनों ही कानूनी तौर पर जिन्हें मानने के लिए बाध्य होते हैंं. मकान मालिक किराएदार से कितना सिक्योरिटी मनी लगा इस बात का जिक्र भी उसे रेंट एग्रीमेंट में होता है.
अगर कोई मकान मालिक 2 महीने के बराबर किराए से ज्यादा सिक्योरिटी मनी की मांग करता है. तो आप मकान मालिक की शिकायत कर सकते हैं.
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