किन लोगों का नहीं बनता मैरिज सर्टिफिकेट? ब्याह रचाने से पहले जान लें यह नियम

लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. उन नियमों को पूरा करने वाले लोगों का ही मैरिज सर्टिफिकेट बनता है. इसमें नियम के मुताबिक कुछ लोगों लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनता. चलिए बताते हैं इनके बारे में.
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सबसे पहले तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भारतीय कानून के मुताबिक तय की गई उम्र पूरी होनी जरूरी है. जिसमें लड़के की कम से कम 21 साल उम्र होनी जरूरी है. तो वहीं लड़की की कम से कम 18 साल उम्र होनी जरूरी है. कोई भी इनमें से कम उम्र का होता है. तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनता.

इसके अलावा अगर कोई ब्लड रिलेटिव होता है. जैसे भाई-बहन या चचेरा भाई-बहन या और कोई करीबी रिश्तेदार तो वह शादी भी कानूनी रूप से मान्य नहीं होती है. हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत नजदीकी रिश्तेदारों में शादी प्रतिबंधित है.
अगर कोई व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है और उसने तलाक नहीं लिया है. लेकिन वह दूसरी शादी करके मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है. तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि भारत में सिर्फ एक शादी की इजाजत है. हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसमें छूट है.
अगर कोई शादी करना चाहता है. लेकिन उसका साथी मानसिक रूप से अस्वस्थ है. और शादी की सहमति नहीं दे सकता. तो भी ऐसे में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा. क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक शादी के लिए दोनों पक्षों की सहमति होनी जरूरी है.
इसके अलावा शादी के लिए अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है. या फिर कोई कानूनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है. तब भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा. अगर कोई शादी सिर्फ कागजों पर है. उसमें आपसी सहमति नहीं है. तब भी मेरे सर्टिफिकेट नहीं बनेगा.
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