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फास्टैग नहीं है फिर भी डबल टोल टैक्स से नहीं देना होगा, ये तरकीब काम आएगी
NHAI Fastag Rules: अब टोल प्लाजाओं पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल चुकाना होता है.फास्टैग नहीं होने पर डबल टोल टैक्स चुकाने का नियम है. लेकिनअगर आपके पास फास्टैग नहीं है.तो ऐसे डबल टोल से बच सकते हैं.

कोई भी भारत में चार पहिया वाहन से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है. तो उसे टोल टैक्स चुकाना होता है.
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सामान्य तौर पर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपको टोल प्लाजा बने हुए मिलते हैं. वहां टोल कलेक्शन के लिए टोल बूथ बने होते हैं.
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टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स देने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाता है. इससे बड़ी जल्दी बिना लाइन में लगे टोल चुका दिया जाता है.
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पहले जहां टोल प्लाजाओं पर मैनुअली तौर पर टोल चुकाना होता था. अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसमें पूरी तरह बदलाव कर दिए हैं.
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अब टोल प्लाजाओं पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल चुकाना होता है. फास्टैग नहीं होने पर डबल टोल टैक्स चुकाने का नियम है.
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लेकिन एक तरकीब है जिससे अगर आपके पास फास्टैग नहीं भी है. तो भी आपको डबल टोल टैक्स नहीं देना होगा. बहुत से लोगों इस बारें में जानकारी नहीं है.
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दरअसल अगर आपके पास फास्टैग नहीं है. तो आप टोल प्लाजा पर प्रीपेड टच एंड गो कार्ड बनवा सकते हैं. इसके इस्तेमाल से आप टोल चुका सकते हैं.
Published at : 12 Aug 2024 05:31 PM (IST)
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