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Pan 2.0 के दौर में क्या आपके पास है एक्स्ट्रा पैन, विड्रॉ नहीं करने पर कितनी मिलेगी सजा?
PAN Card Rules: भारत के इनकम टैक्स अधिनियम के तहत पैन कार्ड जारी किए जाते हैं. हाल ही में पैन 2.0 लाॅन्च किया गया है. अगर आपको पास हो जाते हैं दो पैन कार्ड तो एक जमा करना जरूरी. नहीं होगी यह सजा.

भारत में रहने वाले लोगों के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है. इन दस्तावेजों की जरूरत लोगों को आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी काम के लिए लोगों को पड़ ही जाती है.
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इन दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल होते हैं. इनमें पैन कार्ड एक काफी जरूरी दस्तावेज होता है. इसके बिना आपके बैंकिग और इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े सभी काम अटक जाते हैं.
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हाल ही में भारत सरकार की ओर से पैन 2.0 लाॅन्च किया गया है. इसके तहत अब सभी लोगों को नए पैन कार्ड जारी किए जाएंगे. हालांकि जिनके पास पहले से पैन कार्ड मौजूद है. वह इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे. उन्हें सरकार खुद से नए पैन कार्ड भेजेगी.
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इसके लिए अलग से किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी. पैन 2.0 सिक्योरिटी और फीचर्स के हिसाब से पुराने वाले पैन कार्ड से ज्यादा बेहतर होगा. इसमें क्यूआर कोड होगा. जिसकमें यूजर की पूरी जानकारी होगी.
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अगर किसी के पास पैन 2.0 पहुंच जाता है. तो उसे पुराने वाला पैन कार्ड सरेंडर करना जरूरी होता है. अगर कोई पहले से ही एक पैन कार्ड रखे हुए है. और वह नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर के दूसरा पैन कार्ड हासिल कर लेता है.
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तो ऐसा करने वाले लोग काफी मुश्किल में फंस सकते हैं. क्योंकि इनकन टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के तहत किसी भी नागरिक के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड हो सकता है. अगर किसी के पास दो पैन हैं तो एक विड्रॉ करना जरूरी है.
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अगर कोई ऐसा नहीं करता तो फिर उस पर इनकन टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. डबल पैन कार्ड रखने वालों पर आयकर विभाग आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
Published at : 22 Dec 2024 04:04 PM (IST)
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डॉ ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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