PAN- Aadhaar Link: क्या आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से है लिंक, जानिए इसे जांचने का सरल तरीका
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी डेट 31 मार्च 2023 है. अगर कोई इससे पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय मान लिया जाएगा. 31 मार्च तक 1000 रुपये की जुर्माना राशि जमा करके आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराया जा सकता है.
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View In Appआयकर विभाग की ओर से भी जानकारी दी गई है कि सभी को 31 मार्च से पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा. अगर यह लिंक नहीं किया जाता है तो आप पैन कार्ड संबंधी सुविधाओं को लाभ नहीं उठा पाएंगे. साथ ही आईटीआर और टीडीएस भी नहीं क्लेम कर सकते है.
आयकर विभाग ने आगे कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सभी पैन कार्ड होल्डरों के लिए यह अनिवार्य है. जिन PAN होल्डर ने आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द करा लें. आइए जानते हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर क्या होगा.
टैक्स डिपॉर्टमेंट ने कहा कि अगर कोई यूजर्स पैन को आधार कार्ड से 31 मार्च, 2023 तक लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनआपरेट हो जाएगा. इसका मतलब है कि आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे. ऐसे में आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं यह जानना बेहद जरूरी है.
अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है या नहीं, तो आप इन तरीकों से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा. अब आप 'Link Aadhaar Status' विकल्प की तलाश करें.
लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करते ही आपके सामने नया विंडो ओपेन होगा. अब आप 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें. अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आपके डिस्प्ले पर एक मैसेज दिखाई देगा. अगर लिंक नहीं है तो आप पैन कार्ड और आधार की डिटेल्स भरकर इसे लिंक करा सकते हैं.
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