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वैलिडिटी खत्म होने से कितने दिन पहले रिन्यू कराना होता है पासपोर्ट? जान लें नियम
Passport Renew Rules: एक्सपायर होने से कितने दिन पहले पासपोर्ट रिन्यू के लिए कर देना चाहिए आवेदन. चलिए आपको बताते हैं. क्या है इससे जुड़े नियम.

दुनिया के हर देश में रहने वाले नागरिकों के पास कुछ दस्तावेज होने बेहद जरूरी होते हैं. इन दस्तावेजों की जरूरत उन लोगों को आए दिन किसी न किसी काम के लिए पड़ ही जाती है. इनमें एक दस्तावेज है जो दुनिया के हर देश में काॅमन होता है.
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यह दस्तावेज है पासपोर्ट, अगर किसी भी देश के किसी नागरिक को अपना देश से दूसरे देश जाना है. तो उसे इसके लिए पासपोर्ट की दरकार होती है. पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसे बनवाने को लेकर किसी तरह की एज लिमिट.
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यानी जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल से ऊपर होने पर ही बनवा सकते हैं. लेकिन पासपोर्ट कोई पैदा होते ही बनवा सकता है. भारत में पासपोर्ट विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के तहत जारी किया जाता है.
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पासपोर्ट एक वैलिडिटी के साथ मिलता है यानी एक अवधि के बाद आपको उसे रिन्यू करवाना होता है. पासपोर्ट एक्सपायर होने से कितने दिन पहले रिन्यू करवाना होता है. क्या है इसे लेकर नियम चलिए जानते हैं.
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पासपोर्ट सेवा की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पासपोर्ट एक्सपायर होने से 9 से 12 महीने पहले रिन्यू करवा लेना चाहिए. बता दें पासपोर्ट सेवा के नियमों के तहत अगर किसी वयस्क को पासपोर्ट जारी किया जाता है. तो उसकी वैलिडिटी 10 साल की रहती है.
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यानी किसी वयस्क को पासपोर्ट बनवाने के 9 साल बाद ही पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, वहीं अगर किसी नाबालिक को पासपोर्ट जारी किया जाता है. तो उसकी वैलिडिटी 5 साल होती है.
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पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है. इसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस जाकर संबंधित फार्म भर के जमा करना होता है. और रिन्यू करवाने की 1500-2000 फीस जमा करनी होती है. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड ऐड्रेस पर पासपोर्ट डिलीवर कर दिया जाता है.
Published at : 16 Jan 2025 03:45 PM (IST)
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