बिना इस दस्तावेज के नहीं बनेगा पासपोर्ट, सरकार ने नियमों में किया बदलाव

इनमें पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं. कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं. जिनको न होने पर आप अन्य दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन खासतौर पर खास कामों के लिए बनाए गए होते हैं.
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In App
जैसे कि पासपोर्ट अगर किसी को भी विदेश का सफर करना है. तो उसके पास पासपोर्ट होना बेहद जरूरी है बिना पासपोर्ट के कोई भी विदेश का सफर तय नहीं कर सकता. पासपोर्ट बनवाने के लिए भारत में एक तय प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है.

भारत में पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है. जिसके लिए 36 पासपोर्ट कार्यालय मौजूद हैं. यहां जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन देना होता है. जिसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होते हैं.
पासपोर्ट को लेकर सरकार की ओर से नियम में बदलाव किया गया है. अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट लागू कर दिया गया है. हालांकि यह नियम सभी लोगों के लिए लागू नहीं होगा.
दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पासपोर्ट अधिनियम में बदलाव करते हुए 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद से जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है. बिना उसके वह लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे.
हालांकि अभी भी जो लोग 1 अक्टूबर 2023 से पहले के जन्मे हैं. वह बर्थ सर्टिफिकेट की जगह जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट देकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -