कितने साल तक के बच्चों को हेलमेट पहनने से मिलती है छूट, जान लीजिए नियम
सरकार ने भी बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट नहीं पहनकर वाहन चलाने पर भारी चालान का नियम बना रखा है.
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View In Appआज हम आपको बताएंगे कि हेलमेट पहनने के लिए किस उम्र के लोगों को छूट मिलती है. आपको बता दें कि अगर आप हेलमेट पहने बिना दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5000 रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है.
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर किसी दोपहिया वाहन पर 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा भी सवारी कर रहा है, तो उसके लिए भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने का नियम है.
हालांकि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है. हालांकि भारत में देश में एक समूह ऐसा भी है, जो यदि बिना हेलमेट पहने भी दोपहिया वाहन चलाता है, और वो है सिख समुदाय.
जी हां, सिख समुदाय के लोग पगड़ी पहनते हैं, जिससे उन्हें हेलमेट पहनने में छूट दी गई है. अगर कोई सिख समुदाय का शख्स जिसने पगड़ी पहनी हो तो पुलिस उसका हेलमेट का चालान नहीं काट सकती.
इन लोगों के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति किसी मेडिकल कंडीशन के कारण हेलमेट नहीं पहन सकता है, तो वह इसका प्रमाण देकर चालान से छूट पा सकता है.
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