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क्या पीएफ खाते में अलग से पैसे जमा करवा सकते हैं आप? जान लीजिए जवाब
PF Account Rules: पीएफ खातों को लेकर कई बार लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या इस खाते में अलग से पैसे जमा किए जा सकते हैं. जानें क्या हैं इसे लेकर नियम.

भारत में जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं सबके पीएफ खाते होते हैं. पीएफ खाते में सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा जमा होता है. इस पीएफ खाते में एंप्लाॅयर यानी कंपनी की ओर से भी 12 प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है.
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पीएफ खाता एक तरह से बचत योजना की तरह काम करता है. इसमें जमा होने वाली रकम पर आपको ब्याज भी मिलता है. इसके साथ ही जब आपको किसी काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है. तो आप पीएफ खाते से पैसे भी निकाल सकते हैं.
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नौकरी करने वालों के पीएफ खाते ईपीएफओ द्वारा संचालित किए जाते हैं. पीएफ खाते में एक हिस्सा जहां बचत के तौर जमा होता है. तो वहीं इसमें कुछ हिस्सा पेंशन के लिए जमा होता है. जिसे ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना कहा जाता है.
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पीएफ खातों को लेकर कई बार लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या इस खाते में अलग से पैसे जमा किए जा सकते हैं. अगर आपके भी मन में यह सवाल है तो आपको बता दें पीएफ खाते में आप अलग से पैसे जमा कर सकते हैं.
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हालांकि इसके लिए आपको अपनी कंपनी के एचआर से बात करनी होगी. अगर आपको वहां से अप्रूवल मिल जाता है. तो आप अपने खाते में अलग से योगदान दे सकते हैं. लेकिन इसमें से आपको उतनी ही सैलरी कटवानी होगी.
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लेकिन जहां सामान्य पीएफ खाते में कर्मचारी की सैलरी का हिस्सा जमा होता है. तो उतना ही एम्प्लॉयर यानी कंपनी की ओर से भी किया जाता है. हालांकि अगर आप अलग से पीएफ खाते में पैसे जमा करने हैं. तो उसमें कंपनी की ओर से कोई योगदान नहीं दिया जाएगा.
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इसके अलावा आपको क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से भी पीएफ खाते में अलग से पैसे जमा करने के लिए परमिशन लेनी होगी. नियमों के मुताबिक आप पीएफ खाते में अलग से 15000 रुपये तक का योगदान दे सकते हैं.
Published at : 03 Dec 2024 09:20 AM (IST)
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रामधनी द्विवेदीवरिष्ठ पत्रकार
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