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क्या पीएफ खाते में जोड़ सकते हैं दो बैंक अकाउंट? जानें क्या कहते हैं इसके नियम
PF Account Rules: किसी पीएफ खाताधारक के खाते में लिंक्ड बैंक अकाउंट अगर सक्रिय नहीं हो. या फिर वह उस अकाउंट के साथ दूसरा अकाउंट जोड़ना चाहता है. तो उसके लिए करनी होगी यह प्रोसेस.

भारत में जितने भी लोग नौकरी करते हैं. उन सबके पीएफ खाते हैं. पीएफ खाते में कर्मचारी की सैलरी का 12 फीसदी जमा होता है. उतना ही हिस्सा कंपनी यानी एम्पलाॅयर की ओर से जमा होता है. यह खाता एक तरह से बचत योजना की तरह होता है.
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पीएफ खाता भारत सरकार की ओर से ईपीएफओ संचालित होता है. देश में करोड़ों लोगों के पीएफ खाते हैं. पीएफ खातों में जमा राशि को आप जरूरत के समय कभी भी निकाल सकते हैं. आपके लिंक्ड बैंक खाते में पहुंच जाते हैं.
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कई बार पीएफ खाते में लिंक्ड बैक खाते कई बार बंद हो जाते हैं. या उनके अकाउंट में पैसे माइनस में हो जाते हैं. पीएफ खाते में आप दो बैंक खाते भी जोड सकते हैं. क्या होगी इसके लिए प्रोसेस. चलिए आपको बताते हैं.
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इसके लिए आपको EPFO के https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ मेंबर्स पोर्टल पर जाना होगा. उसके बाद आपको वहां आपको लाॅगिन करना होगा. उसमें अपना UAN और पासवर्ड दर्ज करना होगा.
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इसके बाद आपको मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फिर आपको ड्रॉप डाउन मेनू से 'KYC' पर क्लिक करना होगा. यहां आपको दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा.
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इसके बाद आपको दूसरे खाते से जुड़ी सभी जानकारी एक जिसमें अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड दर्ज करना होगा. इसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी दर्ज करना होगा.
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जैसे ही आपका दूसरा खाता एक्टिवेट हो जाता है. आप उसमें पीएफ खाते की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं. बता दें इसके लिए वही खाता इस्तेमाल किया जा सकता है. जिसकी केवाईसी होगी और जो एक्टिव होगा.
Published at : 31 Dec 2024 02:03 PM (IST)
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रामधनी द्विवेदीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion