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पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के कितने दिन बाद वापस कर सकते हैं आवेदन, ये हैं नियम
PF Claim Reject Rules: अगर किसी का पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. दोबारा क्लेम करने के लिए ईपीएफओ की ओर से इसके लिए नियम बनाए गए है. जानें रिजेक्ट होने के कितने दिन बाद दोबारा कर सकते हैं क्लेम.

भारत सभी नौकरी करने वालों का पीएफ खाता होता है. पीएफ खाते में मौजूद जमा राशि को आप जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं. इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लेम करना होता है. जो आप ईपीएफओ की आधिकारिक बेवसाइट पर जाकर कर सकते हैं.
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लेकिन कई बार लोग जब ऑनलाइन क्लेम करत हैं. तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. अगर आपने भी किया है पीएफ क्लेम और हो गया है आपका क्लेम रिजेक्ट. तो कितने दिन बाद दोबारा से उसके लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए हैं नियम.
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अगर किसी का पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. दोबारा क्लेम करने के लिए ईपीएफओ की ओर से इसके लिए नियम बनाए गए है. उसमें एक समय अवधि भी है. चलिए बताते हैं कितने बाद और कैसे आप कर सकते हैं. क्लेम रिजेक्ट होने के बाद दोबारा क्लेम.
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बता दें आप अगर ऑनलाइन क्लेम करते हैं. और उसके बाद आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. ऐसे ही आपके पास रिजेक्ट होने की कंफर्मेशन आ जाती है. तो आप उसके ही 1-2 दिन बाद दोबारा से क्लेम रेज कर सकते हैं.
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हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट किया गया है. इस बात का आप पता लगा लें. क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ तो दोबारा आप उस जानकारी को सही दर्ज कर सकेंगे.
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बता दें कई बार ऐसी छोटी गलतियों के चलते भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. जिनके बारे में आपको उसे ज्यादा मालूम भी नहीं होता. इसलिए दोबारा क्लेम करने से पहले आप क्लेम रिजेक्ट रीजन अच्छे से चेक कर लें.
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इसके बाद आप सही जानकारी के साथ ईपीएफओ के मेंबर्स पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर दोबारा से अपनी क्लेम रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं.
Published at : 02 Apr 2025 04:39 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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