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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
किन लोगों से वापस ली जाती है पीएम आवास योजना की रकम, जान लीजिए नियम
लेकिन बहुत से लोगों के पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती कि वह खुद के लिए घर खरीद सके हैं या घर बनवा सके. . भारत में अभी बहुत से लोग कच्चे घरों में रहते हैं और कई लोग बेघर भी हैं. ऐसे गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता भारत सरकार करती है.
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View In Appगरीब जरूरतमंद लोगों को भारत सरकार ने घर के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत भारत सरकार बनवाने के लिए आर्थिक सहायता देती है.
लेकिन भारत सरकार कुछ लोगों से पीएम आवास योजना के तहत दी जाने वाली रकम वापस भी ले लेती है. चलिए आपको बताते हैं कौन है वह लोग जिनसे भारत सरकार पीएम आवास योजना की रकम ले लेती है वापस. भारत सरकार ऐसे लोगों से सब्सिडी वापस ले लेती है. जो बैंक लोन की किस्त देने में चूक जाते हैं और जिनका लोन एनपीए बन जाता है.
इसके अलावा भारत सरकार इस तरह के लोगों से भी पीएम आवास योजना के तहत दी गई रकम वापस ले लेती है. जो लोग अपने मकान को निर्माण को बीच में ही रुकवा देते हैं. ऐसे में इन लोगों को सरकार को सब्सिडी की रकम लौटानी होती है.
तो वहीं जो लोग मकान के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं. केन्द्र सरकार उन लोगों से भी पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए दी गई सब्सिडी की रकम वापस ले लेती है. बता दें पहली किस्त जारी होने से 36 महीनों के अंदर मकान का प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है.
इसके अलावा कोई अगर फर्जी दस्तावेज लगाकर पीएम आवास योजना का लाभ लेता है. या किसी के परिवार में पहले ही पीएम आवास योजना का लाभ लिया जा चुका है. और वह द्वारा लाभ ले लेता है तो ऐसे में भी सब्सिडी की रकम वापस करनी होती है.
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